वाहन की परमिट, फिटनेश और बीमा के लिए ठगे थे 80 हजार रूपये
रीवा. पंचम अपर सत्र न्यायालय ने ठगी के चल रहे प्रकरण में अपना अहम फैसला सुनाते हुये आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही मा. न्यायाधीश विवेकानंद द्विवेदी ने आरोपी को एक हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा न किये जाने पर अलग से सजा भुगतनी होगी। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रमेश कुमार पटेल ने की। अतिरिक्त लोक अभियोजक रमेश कुमार पटेल ने बताया कि पंचम अपर सत्र न्यायालय ने ठगी का आरोप सिद्ध होने पर शैलेंद्र गुप्ता उर्फ शैलू निवासी जवाहर नगर थाना बिछिया को सजा सुनाई। आरोपी के विरुद्ध सेमरिया थाना क्षेत्र के बीणा निवासी कमलेश पांडेय ने 24 अप्रैल 2013 को कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी।दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला
जिस पर न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। घटना के संबंध में बताया गया कि फरियादी कमलेश पांडेय के पास वर्ष 2005 माडल महेंद्रा पिकअप क्रमांक एमपी 17 0308 था। जिसका टैक्स और बीमा राशि 2005 तक की जमा थी। उसके बाद न तो टैक्स जमा किया और न ही बीमा करवाई। उक्त काम करवाने का जिम्मा शैलेंद्र उर्फ शैलू गुप्ता को सौंपा था। जिसने फरियादी को झांसा देते हुये 60 हजार रूपये टैक्स और 20 हजार रूपये बीमा के ले लिये। और उसके बदले में श्रीराम फाइनेंस कंपनी का कबरनोट क्रमांक 458345 थमा दिया। फरियादी ने जब उक्त कवरनोट की जांच करवाई तो वह फर्जी निकला। जब आरोपी से कवरनोट फर्जी होने की बात करते हुये पैसे वापस लौटाने के लिए कहा तो वह गाली गलौज पर उतर गया। पैसा वापस न मिलने पर फरियादी ने कोतवाली में जाकर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई थी।

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