ग्वालियर. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश अब हिन्दी में भी उपलबद्ध हो सकेंगे। मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) ने प्रमुख आदेशों का हिन्दी में अनुवाद करना शुरू कर दिया है। इन्हें हाईकोर्ट की वेबसाइट mphc.gov.in पर अपलोड भी किया जा रहा है। लोगों को अपनी भाषा में कोर्ट का आदेश समझ में आ सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। अभी एप्रूव फोर रिपोर्टिंग (एएफआर) व लेडडाउन जजमेंट ही हिन्दी में आएंगे। इस आदेश में कानून की व्याख्या की जाती है, जो ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। यहां से जो आदेश निकलते हैं, वह अंग्रेजी में रहते हैं। ऐसे में अंग्रेजी आम लोगों को समझ नहीं आती है। अब जबलपुर के चार जजों के आदेशों को हिन्दी में अपलोड कर दिया गया है। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर के आदेश भी अब हिन्दी में अपलोड होंगे।
ऐसे हिंदी में देख सकते हैं
हाईकोर्ट की वेबसाइट mphc.gov.in पर हिन्दी के आदेश की लिंक दी गई है। जिसमें पिटीशन नंबर, जज, तारीख के हिसाब से आदेश को सर्च कर सकते हैं।

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