Monday, 16 January 2023

संभागीय आयुक्त की टेबिल में अटका अपर कमिश्नर का पत्र, एसडीएम पर क्या होगी कार्रवाई?

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज के अधिवक्ताओं की ही नहीं वहां की जनता सहित पीडि़त फरियादयों की नजर इन दिनों संभागीय आयुक्त के आदेशों पर टिकी हुई है। पीडि़त फरियादियों के सामने एक-एक दिन पहाड़ जैसा गुजर रहा है। उसके बावजूद भी इस आस पर नजर लगाये हुये हैं कि आज नहीं तो कल संभागीय आयुक्त की नजर अपर कमिश्नर छोटे सिंह द्वारा भेज गये पत्र पर पड़ेगी और उनको न्याय मिलेगा। सोच का विषय यह है कि एक ओर एसडीएम मऊगंज के गले में विभागीय फंदा पड़ा हुआ है वहीं दूसरी ओर एसडीएम मऊगंज अपने दायित्वों पर अनियमितता बरतने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। जिधर भी चर्चा होती है तो उनके भ्रष्टाचार की कहानियां उजागर होने लगती है। हाल ही 5 जनवरी को अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने मऊगंज के दो अपीलों की सुनाई में पाया कि अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज अयोध्या प्रसाद द्विवेदी को विधि का ज्ञान नहीं है और अपने पदीय दायित्वों पर गंभीर लापरवाही बरती है। इतना ही नहीं अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने संभागीय आयुक्त को पत्र लिख कर एसडीएम मऊगंज अयोध्या प्रसाद द्विवेदी पर अनुशासत्मक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की है।

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अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिये

इस संदर्भ में मऊगंज न्यायालय के अधिवक्ता केबी पांडेय ने कहा कि शासन द्वारा ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिये। उन्होने कहा कि राजस्व रिकॉड में जो हेराफेरी कर निर्णय दिया गया है वह फरियादियों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की श्रेणी में आता है। साथ ही अपर कमिश्नर छोटे सिंह के पत्र का हवाला देते हुये अधिवक्ता केबी पांडेय ने कहा कि संभागीय आयुक्त को उक्त पत्र को संज्ञान में लेकर विभागीय जांच करवाई जानी चाहिये। साथ ही ऐसे अधिकारियों को पदानवत करना चाहिये। 

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क्या है मामला

बताते चले कि संभागीय कार्यालय रीवा में अपर कमिश्नर के न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अपील/ 21-22 एंव 612/अपील/21-22 अपील की थी। जिसमें तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज एवं एसडीएम ने दुबगवां कुर्मियान स्थित हाइवे किनारे की आराजी 534 रकबा 28 डिसमिल एवं आराजी क्रमांक 549 रकबा 32 डिसमिल में दर्ज नौ भू स्वामियों का नाम विलोपित कर दुबगवां कुर्मियान निवासी रमाशंकर पिता रामश्रय के नाम 2021 में कर दी गई। जिसका विचारण अपर कमिश्नर छोटे सिंह द्वारा कर एसडीएम को दोषी पाते हुये उन पर कार्रवाई किये जाने के लिए संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। 

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