सनसनीखेज अपराधों की सूची में शामिल की गई वारदात
मध्य प्रदेश के सतना जिले में पत्नी की हत्या कर उसकी लाश बोरे में भरकर ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 29 अक्टूबर 2019 को हुई महिला की हत्या ( Murder )) के मामले में सतना ( Satna ) के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी ने मृतिका रेखा पाल के पति राजेश पाल उर्फ कल्लू पुत्र परानू पाल (43) को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस वारदात को सनसनीखेज अपराधों की सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि इस हत्याकांड के विचारण के दौरान राज्य शासन की तरफ से पैरवी कर रहे एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने 22 गवाह पेश किए। जबकि, 36 दस्तावेज एवं 31 आर्टिकल अभियोजन को प्रमाणित करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।
जानिए पूरा घटनाक्रम
सहायक अभियोजन अधिकारी के मुताबिक अभियुक्त राजेश पाल उर्फ कल्लू सतना के टिकुरिया टोला में जगदीश कुशवाहा के मकान में किराए से रहता था। गत 29 अक्टूबर 2019 की रात करीब 9 बजे जगदीश ने सभी किराएदारों के आ जाने के बाद मेन गेट पर ताला लगा दिया था। उसके बाद आधी रात 3 बजे राजेश ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और जगदीश के उठने पर उसने कहा कि उसे सब्जी की दुकान लगाने जाना है, इसलिए वह मेन गेट खोल दें। लेकिन जगदीश ने रात में गेट खोलने से मना कर दिया। सुबह साढ़े 4 बजे नीद खुलने पर जगदीश बाहर आया। तब भी राजेश उसके दरवाजे पर ही खड़ा था। उस वक्त जगदीश ने गेट खोल दिया। राजेश बोरे को घसीटने लगा तो जगदीश की नजर जूट के बोरे पर पड़ी और शंका होने पर उसने दौड़ कर गेट बंद कर दिया और अपने घर के अन्य सदस्यों को आवाज लगाई, लोगों ने राजेश को पकड़ कर बोरा खोला तो उसमें रेखा की लाश थी। पकड़े जाने पर राजेश ने उन लोगों को बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया है। इसलिए वह लाश अपने गांव घुंघुचिहाई ले जा रहा है। लेकिन लोगों ने उसे कमरे में बंद करपुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना के पश्चात प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया।
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