भोपाल . राजधानी की विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Rajya Sabha MP Digvijay Singh) के खिलाफ मानहानि मामले में उन पर आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी। मानहानि केस प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा (BJP President VD Sharma) ने लगाया है। इस पर विशेष अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान दिग्विजय नहीं पहुंचे थे। उनका पक्ष उनके अधिवक्ता ने रखा। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को वीडी की याचिका पर दिग्विजय सिंह पर यह केस दर्ज किया था। दिग्विजय सिंह द्वारा विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापम मामले आरोप लगाने के बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं अब इस मामले में दिग्विजय सिंह ( Digvijay Singh) पर आरोप तय हो गए हैं। विष्णु दत्त शर्मा ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। वहीं अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी, जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आईपीसी की धारा 500 के तहत घिर गए हैं। बतादें कि ये वही धारा है जिसके तहत राहुल गांधी घिरे थे।
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दिग्विजय सिंह ने लगाया था आरोप
बतादें कि साल 2014 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ( Digvijay Singh) ने मीडिया से बातचीत के दौरान विष्णुदत्त शर्मा (BJP President VD Sharma) पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। दरअसल सिंह ने कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं। साथ ही उन पर आरोप लगााया था कि शर्मा ने व्यापमं घोटाले में बिचौलिये का काम किया है। जिसके चलते शर्मा ने उनके खिलाफ मानहानी का केस दर्ज कराया था।
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