Acid attack accused got punishment:
मध्यप्रदेश के रीवा शहर के कोतवाली क्षेत्र के फोर्ट रोड में 9 साल पूर्व हुये तेजाब कांड पर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। एक आरोपी को दस-दस वर्ष की सजा के साथ ही 14 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दूसरा आरोपी साक्ष्य के अभाव से निर्दोष बरी कर दिया गया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने की। श्री मिश्र ने बताया कि चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने आरोप सिद्ध पाते हुये आरोपी जितेंद्र उर्फ सोनू सोनी पिता सुखनंदन सोनी निवासी बाणसागर कालोनी थाना समान को धारा 326 ए में दस-दस वर्ष की सजा के साथ ही 7-7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही दूसरे आरोपी पंकज उर्फ धमेंद्र सोनी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। Read Also:चैत्र नवरात्र 22 से, बन रहा विशेष संयोग, जानिये किन राशियों के लिये होगा फलदायी
ऐसे हुई थी घटना
घटना के संबंध में बताया कि आरोपीगण फोर्टरोड स्थित अतीक जैन की दुकान किराये पर लेकर सोने-चांदी के जेवरात बनाने का काम करते थे। 19 सितंबर 2014 को दोपहर दुकान खाली करवाये जाने को लेकर अतीक जैन और आरोपी के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही आरोपी आभूषण निर्माण में आने वाले तेजाब का इस्तेमाल किया। जिससे अतीक जैन सहित वहां मौजूद अशोक जैन, संजीव सोनी और प्रदीप सिंह बघेल घायल हो गये थे। जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने शनिवार के दिन अपना फैसला सुनाते हुये आरोपी जितेंद्र सोनी को सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया।
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