PAN-Aadhaar Link Extended: पैन से साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। टैक्सपेयर्स अब 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलिज में बताया गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2203 कर दी गई है। जिससे अब जो टैक्सपेयर्स लिंक नहीं करा पाए थे वो बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं।
भुगतना होगा इसका खामियाजाबतादें कि इऩकम टैक्स के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है और आधार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था। ऐसा ना करने पर एक अप्रैल से टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती और ज्यादा जुर्माना देना पड़ता। लेकिन इसके लिए अब समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। यदि इस नई डेडलाइन तक भी कोई पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे इसका खामियाजा भी भुगतना होगा।
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