रहिये अपडेट, आलीराजपुर। मध्यप्रदेश में ऑनर किलिंग (Honor Killing) के चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायालय आलीराजपुर ने गुरुवार को तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। अलीराजपुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य की न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी लड़की के पिता इडला की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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यह है पूरा मामला
लोक अभियोजक केसरीमल कन्हा के मुताबिक, अलीराजपुर जिले के थाना कठीवाड़ा इलाके में वेस्ता ने ईडला की बेटी से विवाह किया और उसे लेकर गुजरात चला गया। विवाह से परिवार नाराज था। कुछ समय बाद वेस्ता लौटा तो आरोपियों ने बात करने के बहाने उसे बुलाया। 15 जून 2019 में वेस्ता चचेरे भाई राजू को साथ लेकर वहां पहुंचा तो आरोपियों ने धारदार फालिए से गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी। परिजनों को घटनास्थल से बाइक और दोनों के शव मिले। परिजनों ने वेस्ता के ससुर ईडला, सुरेश, इंदरसिंह और अर्जुन पर हत्या का संदेह जाहिर किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। सुनवाई के दौरान ही ईडला की मौत हो गई। शेष तीन आरोपियों को न्यायालय ने आरोपी सुरेश, इंदरसिंह और अर्जुन उर्फ पारी को धारा 302/34 में मृत्युदंड से दंडित किया।
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