Rewa: मतदान केंद्रों से फोटो व वीडिओ वायरल करने वालोें पर कभी भी हो सकती है FIR, हरदा व विदिशा में पहले ही दर्ज हो चुका प्रकरण

Saturday, 25 November 2023

/ by BM Dwivedi

 
रहिये अपडेट, रीवा। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों में फोटों वायरल करने वालों पर कभी भी एफआइआर दर्ज हो सकती है। मतदान केन्द्रों में फोटो खीचना प्रतिबंधित होने के बावजूद वोटिंग के दौरान की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल की थी। माना जा रहा है कि रीवा में भी ऐसे लोगों के खिलाफ  FIR दर्ज हो सकती हैं। बतादें कि ऐसे ही मामले में हरदा में भाजपा नेता और विदिशा में 17 लोगों पर  FIR दर्ज हो चुुकी है। इन सभी ने मतदान केन्द्रों में प्रतिबंध के बावजूद फोटो खीचकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। रीवा में भी संभागायुक्त और विधानसभा अध्यक्ष की फोटो मतदान केन्द्र से वायरल हुई है। इस मामले की निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की गई है। ऐसे में माना जा रहा है जल्द ही इन पर कार्रवाई हो सकती है।

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गोपनीयता  के लिए था प्रतिबंध 
जानकारी के मुताबिक निवार्चन आयोग ने मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस बार मतदान केन्द्र के अंदर फोटो और वीडियो लेना प्रतिबंधित किया था। इसके लिए बाकायदा केन्द्रों में सूचना भी चस्पा की गई थी। यहां तक मीडियाकर्मी को भी वीडियो व फोटो बनाने की अनुमति नहीं थी। उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 में की धारा 128 के तहत मामला दर्ज करने का प्रावधान है। इसके बावजूद 17 नवम्बर को हुए मतदान के दौरान केन्द्रों पर लोगों ने वोटिंग करते समय केन्द्र के अंदर की फोटो वायरल हुई। इस सूची में अधिकारी से लेकर नेता तक शामिल हैं। 

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रीवा में भी हुई शिकायत
17 नवम्बर को हुए मतदान के दौरान रीवा जिले में भी विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रतिबंध के बावजूद फोटो और वायरल हुई। इस मामले कि शिकायत के बाद आयोग ने नोटिस जारी कर जिला निर्वाचन अधिकारी से जबाव मांगा है। बतादें कि जिले में मतदान केन्द्रों में बड़े राजनेताओं के साथ ही अधिकारीयों फोटो और वीडियो सामने आये हैं। अब निर्वाचन आयोग की नोटिस के बाद हड़कंम मचा गया है। 

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