रीवा। मादक पदार्थों के अवैध रूप से कारोबार करने के आरोप में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया है। प्रकरण की पैरवी कर रही लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश केशव सिंह की अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है, जिसमें आरोपी सागर खान (21) निवासी वार्ड छह बैकुंठपुर जिला रीवा, सुनील द्विवेदी (35) निवासी सौरभ नगर बोदा बाग रीवा एवं दीपक सिंह(35) निवासी तिलक नगर रीवा को दस-दस वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। विश्वविद्यालय पुलिस ने आठ अप्रेल 2021 को हरिओम नगर इटौरा के पास नशीली कफ सिरप के 50 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 15480 शीशी जब्त की गई। जिसकी कुल कीमत 18.57 लाख रुपए पाई गई। तीनों आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोप सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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