नगर निगम रीवा ने शहर के हजारों संपत्ति करदाताओं और जल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। आगामी नेशनल लोक अदालत में बकाया करों व प्रभारों के सरचार्ज पर 25% से लेकर 100% तक की भारी छूट दी जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार यह छूट लेने का नागरिकों के लिए अंतिम और सबसे बड़ा अवसर है।
लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नगर निगम मुख्यालय में होगा। जहां संपत्ति कर, जल प्रभार तथा अन्य बकाया प्रभारों के सरचार्ज पर 25% से 100% तक की छूट मिलेगी, जबकि जल उपभोक्ता प्रभारों के सरचार्ज पर 50% से 100% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की सभी बकाया राशि पर लागू होगी।
निगम आयुक्त ने कहा है कि जिन नागरिकों के ऊपर वर्षों से सरचार्ज लंबित है, वे इस मौके का लाभ उठाकर एकमुश्त मूल राशि जमा कर भारी राहत प्राप्त कर सकते हैं। निगम ने सभी करदाताओं और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर 13 दिसंबर को अवश्य पहुंचें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

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