रेस्तरां के मालिक लिनेट न्यूनस ने इस आदेश के खिलाफ ग्रीन ट्राइब्यूनल में अपील की थी। बता दें कि गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जुलाई में रेस्तरां को गिराने का आदेश दिया था। काशीनाथ शेत्ये नाम के व्यक्ति नेे गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी में शिकायत करते हुए रेस्तरां के निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अथॉरिटी ने इसे गिराने का आदेश जारी किया था। रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एनजीटी को फैसला लेना चाहिए। अब एनजीटी ने भी अथॉरिटी के आदेश पर मुहर लगाते हुए रेस्तरां को गिराए जाने के फैसले को सही ठहराया है।
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जिस रेस्तरां में सोनाली फोगाट को दिया गया ड्रग्स, उस पर जल्द ही चलेगा बुलडोजर, एनजीटी के आदेश पर सुप्रमी कोर्ट की मुहर
मौत से पहले भाजपा की नेता व अभिनेत्री सोनाली फोगाट को आखिरी बार गोवा के कर्लीज रेस्तरां में देखा गया था। इस रेस्तरां उस पर अब बुलडोजर चलने वाला है। बताया गया है कि इस रेस्तरां को तटीय इलाके के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया है। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से इसे ढहाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अस आदेश को बरकरार रखा है। यह संयोग ही है कि यह आदेश ऐसे समय पर आया, जब सोनाली की संदिग्ध मौत हुई। मृत्य से पहले सोनाली फोगाट को आखिरी बार कर्लीज रेस्तरां में ही देखा गया था।
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