अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य: एसपी नवनीत भसीन
रीवा. अपराध आम बात है। मारपीट से लेकर जघन्य अपराध तक घटित होते है। लेकिन जब मासूमों के साथ वहशियाने की खबर मिलती है तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते है। और आवाज उठने लगती है कि ऐसे दरिंदो को चौराहे में फांसी पर लटका दो। विपक्ष भी मुद्दा बना कर सत्ता को घेरता है। ऐसे में पुलिस का दायित्व होता है कि अपराधियों को सजा दिला कर पीडि़त को न्याय दिलाये। एसपी नवनीत भसीन जहां भी रहे अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर्य रहे। रीवा में भी उनका कार्यकाल कुछ ऐसा ही गुजरा। अपने कार्यकाल में हुये जघन्य अपराधों पर अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलवाई। चाहे वह नशे का कारोबारी हो या फिर मासूम बच्चियों के साथ वहशियाना करने वाला हो। वर्ष 2022 में दर्ज चिन्हित अपराधों में 13 प्रकरणों पर एसपी नवनीत भसीन ने आरोपियों को जीवन पर्यन्त तक की सजा से लेकर न्यूनतम 3 वर्ष तक की सजा दिलाई दी।दुष्कर्म पीडि़त किशोरियों एंव मासूमों को दिलाया न्याय
एसपी नवनीत भसीन के एक वर्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक दुष्कर्म के मामलों में आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। पुलिस रिकॉड बताते है कि जनेह थाना के अपराध क्रमांक 187/21 में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपी को त्योंथर न्यायालय ने जीवन पर्यन्त तक की सजा सुनाई। इसी प्रकार जनेह थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 210/21 में दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा मिली। सिरमौर थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 216/20 में दुष्कर्म के अपराध में आरोपी को 25 वर्ष की सजा मिली। कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 293/21 में हत्या एंव दुष्कर्म के अपराध में आरोपियों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लौर के अपराध क्रमांक 195/21 में दुष्कर्म के अपराध पर 10 वर्ष, हनुमना के अपराध क्रमांक 77/21 किशोरी के साथ छेड़छाड़ पर 3 वर्ष, गोविंदगढ़ के दर्ज अपराध क्रमांक 280/21 में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में 21-21 साल की सजा, मनगवां थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 40/21 में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में 21-21 साल की सजा, हनुमना थाना के अपराध क्रमांक 193/21 में दुष्कर्म के आरोप में10 वर्ष की सजा, चोरहटा थाना के अपराध क्रमांक 352/21 में अपहरण सहित दुष्कर्म के आरोप में 21-21 साल की सजा, लौर थाना के अपराध क्रमांक 390/21 में दुष्कर्म के आरोपी को दो वर्ष की सजा, गढ़ थाना के लूट के अपराध पर 5-5 वर्ष की सजा एंव सिरमौर थाना के अपराध क्रमांक 216/20 में दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष की सजा पुलिस के प्रयासों से न्यायालय ने सुनाई।
मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को मिली 30 साल की सजा
साल 2022 के जाते-जाते अंतिम दिन एसपी नवनीत भसीन के खाते में एक और उपलब्धि शामिल हो गई। मऊगंज न्यायालय ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संदीप पटेल पिता नंदलाल पटेल निवासी जुड़मनियां थाना नईगढ़ी को दोषी ठहराते हुये 30 साल की कठोर सजा सुनाई है। घटना 4 फरवरी 21 की है दरिंदे 4 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाई थी। जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर एसपी श्री भसीन के मार्ग दर्शन पर नईगढ़ी थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 31/2021 की विवेचना महिला उप निरीक्षक सुशीला वर्मा एंव आरोपी की धर पकड़ सहित अन्य कार्रवाही तत्कालीन लौर थाना प्रभारी मनोज गौतम ने की थी। जिस पर सुनवाई के उपरांत मा. न्यायालय ने आरोपी संदीप पटेल को दोषी ठहराते हुये 30 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।
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