झाड़-फूड़ की आड़ पर की थी अश्लील हरकत, तो दूसरे ने दोस्त को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Tuesday, 24 January 2023

/ by BM Dwivedi

विशेष न्यायालय ने गुनहगारों को सुनाई आजीवन की सजा

रीवा. दो अलग-अलग प्रकरणों पर सुनवाई के उपरांत आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय एससी/एसटी मा. सीएम उपाध्याय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को सजा तक पहुंचाने में शासन की ओर से पैरवी राकेश कुमार निगम ने की। मजे की बात तो यह है कि दोनो ही मामले  रायपुर कर्चुलियान थाना में दर्ज थे। इस बात की जानकारी जब रायपुर कर्चुलियान थाना में पदस्थ तत्कालीन प्रभारी एवं विवेचक को लगी तो उनको विवेचना कामयाब होने पर हर्ष हुआ। 

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तथाकथित तांत्रिक ने दलित महिला से की थी अश्लील हरकत

विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने दलित महिला के साथ अश्लील हरकत किये जाने के आरोप में तथा कथित तांंत्रिक रामसुमन विश्वकर्मा निवासी महसुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया। घटना की विवेचना तत्कालीन रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी शिवपूजन सिंह विसेन ने की थी और आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में मुख्य भूमिका विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने निभाई। बताया गया कि तंत्र विद्या के नाम पर नि:संतान महिलाओं को संतान दिलाये जाने का खेल रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम  महसुआ में तथाकथित तांत्रिक रामसुमन विश्वकर्मा चला रहा था। घटना 30 अगस्त 2019 के रात की है, सिंगरौली जिले से एक दलित महिला अपनी सास, ननद के साथ उक्त तांत्रिक के पास संतान प्राप्ति के लिए आई हुई थी। आरोपी महिला को  रात अंदर अपने चौरा में ले गया और उसके घर वालों को बाहर कर दिया। दरवाजा बंद कर कुछ मंत्रोच्चार करने के बाद महिला को निवस्त्र कर अश्लील हरकतें करनी शुरु कर दी। तांत्रिक की मंशा भांपते हुये महिला ने शोर मचाना शुरु कर दिया। शोर सुनकर बाहर बैठे उसके परिजन आ गये और सारी घटना सुनने के बाद तांत्रिक के विरूद्ध थाना में अपराध पंजीबद्ध करवाया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।

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दोस्त को कुल्हाड़ी से काटने के बाद रजाई और चादर में बांध कर डाल दिया था कुआं में

रायपुर कर्चुलियान थाना अंर्तगत महसुआ गांव में ही वर्ष 2019 में कुआं पर मिली लाश पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने आरोपी आदित्य  वर्मा पिता स्व. निर्मल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या में साथ देने वाले फरार आरोपी राजेश उर्फ रब्बा के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि पैसे की लेने देन पर आरोपियों ने अपने ही दोस्त विजय सोंधिया पिता चंद्रभान सोंधिया को रीवा से ग्राम महसुआ ले जाकर कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी। और शव को छुपाने के लिये रजाई एंव चादर पर लपेट कर वहीं खेत के एक कुआं में डाल दिया था। जिस पर सुनवाई के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये मा. न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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