अपर कमिश्नर ने जारी किया था आदेश
गौरतलब है कि अपर कमिश्नर छोटे सिंह ने 5 जनवरी 23 को एक जमीनी अपील में स्पष्ट आदेश जारी किया था कि अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज को विधि का ज्ञान नहीं है तथा उत्तरवादी को अनैतिक ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है एवं अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में होने से उन्हे अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना देता है। अत: अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज अयोध्या प्रसाद द्विवेदी पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आदेश की एक प्रति कमिश्नर की ओर भेजी जाये। यहां सोच का विषय यह है कि अपर कमिश्नर अपने आदेश में लिखते है कि अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये। उक्त आदेश को 17 दिन गुजर गये लेकिन आज तक एसडीएम पर कोई कार्रवाही न होना पीडि़त पक्षों के दिलों में कई संदेहो को जन्म देता है।
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