PM Modi Degree Case: गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (CEC ) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री का विवरण देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बतादें कि सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
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केजरीवल ने दी तीखी प्रतिक्रिया
अरविंद केजरीवल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, ''क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.''
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