दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) व ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिश करने या सर्कुलेट पर रोक लगा दी है। साथी ही, यूट्यूब को उसके प्लैटफॉर्म पर इससे जुड़े सभी कॉन्टेंट्स को हटाने के आदेश दिए हैं। जिन नौ यूट्यूब चैनल्स (youtube channels) के विरुद्ध शिकायत की गई थी, उनके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने अन्य चैनल्स को भी इस तरह की सामग्री पब्लिश या सर्कुलेट नहीं करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चा चाहे किसी सेलिब्रिटी हो या सामान्य, वह सम्मान और आदर के साथ ट्रीट किए जाने का हकदार है। बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य (mental and physical health) के बारे में जानकारी देना कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
फेक न्यूज के खिलाफ दायर की थी याचिका
बतादें कि बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन अक्सर उनके फोटोज और वीडियोज को लेकर सुर्ख़ियों में रहती हैं। लेकिन इस बार अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या, दिल्ली कोर्ट पहुंच गई हैं। जहां उन्होंने उनके खिलाफ दिखाई जाने वाले फेक न्यूज के खिलाफ याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिश करने या सर्कुलेट पर रोक लगा दी है।
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