ग्वालियर। मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एयरपोर्ट के पास रह रहे एक सेवानिवृत्त फौजी ने अपनी याचिका में कहा, उसके घर के ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहे हैं। जिनके शोर की वजह से कान के पर्दे प्रभावित हुए हैं और कम सुनाई पड़ रहा है। मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है। ऐसे में उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी या हर्जाना दिलाएं। कोर्ट ने याचिका का निराकरण यह कहते हुए किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 में यह विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट इसके लिए उचित फोरम नहीं है। कानून के दूसरे विकल्प पर विचार करें।
एयरफोर्स की नहीं मिली अनुमति
बतादें कि सौरव सिंह ने 2015 में सेंथरी गांव के कार्तिकेय नगर में एक मंजिला मकान खरीदा था। उनके मकान के ऊपर से एयरपोर्ट पर आने वाले हवाई जहाज गुजरते हैं। वे दो मंजिला मकान बनाना चाहते थे, पर एयरफोर्स की अनुमति न मिलने से मकान की ऊंचाई नहीं बढ़ा सके। उन्होंने याचिका लगाई थी।
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