इंदौर। मध्यप्रदेश में पहली बार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के कानून (law to force conversion) में किसी अपराधी को सजा सुनाई गई है। यह मामला इंदौर का है, जहां कोर्ट ने एक दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 56 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बतादें कि म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 (M.P. Religious Freedom Act 2021) की धारा 3/5 में आरोपी मोहम्मद साबिर उम्र 20 वर्ष, निवासी इंदौर को 5 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) से दंडित किया गया है।
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2020 का है मामला
जानकारी के मुताबिक हातोद में 9 सितम्बर 2020 को आरोपी साबिर खान ने पीड़िता के साथ चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने धमकाते हुए पीडिता से कहा था कि यदि किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। जिससे वह बहुत डर गई और किसी से कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद फिर से साबिर उसके घर आया और जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने कहा कि उसके पास पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हैं, जिसे उसने दुष्कर्म के दौरान बना लिया था। जिसे वह वायरल कर उसे और घरवालों को आत्महत्या के लिये मजबूर कर देगा।
धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव
उसकी इस धमकी के बाद मजबूरन पीड़िता साबिर की बात मानती गई। लेकिन एक दिन साबिर ने पीड़िता से कहा कहा कि अब तुझे अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बनना पड़ेगा। उसके बाद उससे निकाह भी करना पड़ेगा और इंकार किया तो फोटो और वीडिओ सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। आरोपी की इस बात से पीड़िता बहुत घबरा गई। जिसके बाद उसने डरते हुए सारी बातें माता-पिता व भाई को बताई। और अपने घरवालों के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसपर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को दण्डित किया।
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