रहिये अपडेट, रीवा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य करने पर अब बाजार में दुकानदार फर्जी नम्बर प्लेट तैयार कर रहे हैं। मामले सामने आने पर ऐसे कानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। आरटीओ विभाग इन दुकानदारों को चिह्नित करने में जुटा है। दरअसल, शासन द्वारा सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह नम्बर प्लेट आवेदन करने पर आरटीओ विभाग जारी करता है, जिसमें वाहन मालिक को आवेदन करना होता है और हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट एजेंसियों में बनवाकर भेज दी जाती है, जिनके माध्यम से वाहन मालिक को उपलब्ध हो जाती है। शासन की सख्ती के बाद अब बाजार में बड़ी संख्या में प्राइवेट दुकानदार हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की तरह फर्जी नम्बर प्लेट तैयार कर वाहन मालिकों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें बार कोड नहीं होता है। इसकी गोपनीय शिकायत मिलने के बाद आरटीओ विभाग सख्त हो गया है। आयुक्त परिवहन विभाग ग्वालियर के कार्यालय से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं।
वाहन की पूरी जानकारी देगा नम्बर प्लेट
आरटीओ विभाग द्वारा जारी की जा रही हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें मौजूद बार कोड को सर्च करते ही यह वाहन की पूरी जानकारी देगा। ऐसे में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चोरी का वाहन लेकर भागने वाले आरोपियों को पकडऩे में मदद मिलेगी। सड़क हादसों के समय भी बार कोड सर्च कर वाहन मालिक का पता लगाया जा सकता है। शासन ने नम्बर लगवाने की गाइड लाइन 15 जनवरी निर्धारित कर दी है। मनीष त्रिपाठी, आरटीओ रीवा के मुताबिक विभाग द्वारा सभी वाहनों को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट जारी किया जा रहा है। बाजार में फर्जी तरीके से नम्बर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी हुए है। ऐसे दुकानदारों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।
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