रहिये अपडेट, रीवा। शहर में नगर निगम द्वारा आवंटित की गई दुकानों के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को नोटिस दी गई है। अब इन पर शर्तों के उल्लंघन करने से जुड़े मामलों के तहत कार्रवाई होगी। निगम के स्वामित्व की अचल सम्पत्तियों को लीज पर आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों एवं पट्टा विलेख (लीजडीड) की शर्तों-प्रावधानों तथा किराया पर आवंटन की शर्तोंं, निविदा शर्तों, शासन के आदेशों का उल्लंघन हितग्राहियों द्वारा किया जा रहा है, जिसे निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गंभीरता से लेते हुए, इनको नोटिस देने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि इसमें अधिकांश वह लोग हैं जिन्होंने नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही दुकान के भीतर कहीं पार्टिशन करा लिया तो कहीं क्षत तोड़ दिया है। वहीं कई ऐसे भी हैं जो निर्धारित अवधि पर अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं। कई किराएदार ऐसे भी हैं जो समय पर किराए का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। इनके विरुद्ध अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। जुर्माना के साथ ही दुकानों का आवंटन भी निरस्त करने की तैयारी है। नगर निगम के उपायुक्त एमएस सिद्धीकी ने बताया कि संबंधित दुकानदारों से लगातार नगर निगम के कर्मचारीसंपर्क कर शर्तों का उल्लंघन नहीं करने की अपील करते रहे लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। नगर निगम से अनुमति लिए बिना दुकानों का स्वरूप भी बदला गया है।
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इन्हें जारी किए गए नोटिस
- -तानसेन काम्पलेक्स - यहां पर अनिल अग्रवाल, सपना गुप्ता, विश्वम्भर लाल आनन्दानी, संगीता गुप्ता, सुजीत गुप्ता, ओमनारायण गुप्ता।
- - अम्बेडकर बाजार- पायल ठारवानी, विजय ठारवानी, भारत ठारवानी, पुष्पराज मालुकानी, रामलाल चन्दानी, विजय वर्मा, अजय गुप्ता।
- - गांधी काम्पलेक्स- विनोद नामदेव, शांति, संगीता चैरसिया, अंनस अंसारी, विजय कुमार, एसए.जेड जैदी, उमेश जायसवाल, रतनलाल कचेर, रानी जायसवाल, चन्दन गुप्ता को नोटिस दी गई है।
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