रहिये अपडेट, रीवा। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। रीवा लोकसभा में 26 अप्रेल को मतदान एवं 4 जून को मतगणना होगी। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कमर कस ली है। चुनाव प्रचारों पर निगरानी, पेड न्यूज तथा सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए टीम तैनात कर दी गयी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दाखिल किये जायेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जायेगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। मतदान इवीएम और वीवीपैट मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। वीवीपैट में मतदाता पर्ची देख सकता है। कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। सभी मतदान केन्द्रों में पानी, छाया, शौचालय आदि की व्यवस्था कर दी गयी है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले
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ये घर से कर सकेंगे मतदान
दिव्यांग मतदाता तथा 85 साल से अधिक आयु के मतदाता डाकमत पत्र के माध्यम से घर से भी मतदान कर सकते हैं। जिले में 85 साल के 15635 मतदाता तथा 13753 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदान केन्द्र में इन्हे मतदान करने के लिए पूरी सुविधा दी जायेगी। बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण लिंगानुपात 915 हो गया है।
प्रमुख मार्गों में बनें चेकपोस्ट
कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी की जायेगी। आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। सभी प्रमुख मार्गों पर चेकपोस्ट बना दिये गये हैं। इनमें पुलिस और राजस्व के साथ-साथ आबकारी, वन तथा कामर्शियल टैक्स के अधिकारी भी तैनात रहेंगे।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नये कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण नहीं होंगे। पूर्व से स्वीकृत और जारी निर्माण कार्यों में रोक नहीं रहेगी। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होगी। इस अवधि में कोई भी शासकीय सेवक राजनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
23 मार्च तक शस्त्र थाने में जमा करायें
लोकसभा चुनाव होने तक कलेक्टर ने सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये हैं। सभी शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र 23 मार्च तक निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश दिये हैं। यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारी, आबकारी निरीक्षकों, वन विभाग के कर्मियों, बैंक के सुरक्षा कर्मियों एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों व परिसरों में लगे सुरक्षा कर्मियों, न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
सी-विजिल मोबाईल एप से कर सकते हैं शिकायत
कलेक्टर ने बताया कि सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों, आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना, फोटो एवं वीडियो के साथ बिना अपनी पहचान उजागर किये शिकायत कर सकेगा। यह एप सिर्फ आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में ही सक्रिय रहेगा। इस मोबाइल एप को कोई भी व्यक्ति अपने एंड्रायड मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है।
जिले में धारा 144 लागू
जिले में कानून और व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर धारा144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 16 मार्च से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस रैली या आम सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि लेकर न चलेगा और न ही सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही करें। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक बाहरी व्यक्ति थाने में सूचना दर्ज करायेगा। सभी होटल, लाज, धर्मशाला आदि के संचालक उनमें ठहरने वालों की जानकारी प्रतिदिन संबंधित थाने को देंगे। भवनों में प्रचार सामग्री बिना अनुमति नहीं लगाई जाएगी। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही शासकीय सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति होगी।
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