रहिये अपडेट, रीवा। रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त ने मऊगंज के तत्कालीन तहसीलदार नन्हेलाल वर्मा को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिस पर विशेष न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई और तत्कालीन तहसीलदार पर दोष सिद्ध पाया गया है। जिसके बाद चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।
सीमांकन के आदेश पर स्थगन
आरोपी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 13(1)डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शिकायतकर्ता अखिलेश मिश्रा से सीमांकन के आदेश पर स्थगन लगाने के एवज में 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए चार जून 2016 को लोकायुक्त के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में लोकायुक्त अधिकारियों ने जांच पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय रीवा में 25 फरवरी 2021 को चालान प्रस्तुत किया था। जहां पर सुनवाई पूरी होने के बाद छह अगस्त को सजा सुनाई गई है।
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