एनपीएस में हुआ सुधार, एक अप्रेल से होगी लागू , रिटायर्ड कर्मियों को नियमित महंगाई भत्ता सहित शर्तें शामिल

Monday, 27 January 2025

/ by BM Dwivedi

नई दिल्ली. सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन योजना शुरू करने के पांच माह बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। यह योजना एक अप्रैल से लागू होगी। अगस्त में शुरू की गई यूपीएस पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के बीच संतुलन बनाएगी। यूपीएस गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और यूपीएस विकल्प चुनते हैं।

  • आनुपातिक भुगतान: यह 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगा।
  • न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन: कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपए का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा।
  • पूर्ण सुनिश्चित भुगतान: यह 25 या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगा। उन्हें पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
  • अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, साथ ही भविष्य के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते है।
  • यूपीएस विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी परिवर्तन, वित्तीय लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी अन्य समानता आदि के हकदार नहीं होंगे।
  • इस योजना में पहले ही घोषणा की गई थी कि एनपीएस के तहत आने वाले और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा।
  • मौजूदा अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यूपीएस का विकल्प चुनने वाले ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक तंत्र निर्धारित करेगा।

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