आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष को न्यायालय ने सुनाई 6 माह की सजा
रीवा। न्यायालय की चौखट पर ना राजा ना रंक फकीर, नेता हो या फिर अभिनेता। दोषी पाये जाने पर सजा मिलनी तय है। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई। उक्त निर्णय बुधवार को मा. न्यायाधीश ने सुनाई। न्यायालय ने जैसे ही अपना निर्णय सुनाया तो खबर जंगल में लगी आग की तरह शहर में फैल गई। बताया गया कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा पर चेक बाउंस का प्रकरण 6 साल से न्यायालय में विचाराधीन था। जिस पर साक्ष्यों को देखते हुये न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। इस संदर्भ पर जब आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्णय के विरोध में सेशन न्यायालय में अपील कर दी गई है। साथ ही बताया कि सामने वाले पक्ष ने उनके साथ धोखाधड़ी की गई। 13 हजार रुपये पर खाली चेक में एक लाख सतासी हजार रुपये भर कर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण चलाया था। साथ ही यह भी बताया कि जिस व्यक्ति ने उन पर चेक बाउंस का प्रकरण चलाया वह उनका ही मित्र है।
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