विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद दिया फैसला
रीवा। रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए प्रभारी प्राचार्य को न्यायालय ने चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बतादें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरांव के प्रभारी प्राचार्य रामखेलावन पटेल को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए का अर्थदंड तथा 13(1) डी एवम 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बताया गया है कि आरोपी प्राचार्य रामखेलावन पटेल द्वारा शिकायतकर्ता रामलाल साहू से अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति करने के एवज में 3 हजार रुपए की रिश्वत की मांग किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर ट्रेप किया गया था। जिस पर चली सुनवाई के बाद आरोप तय हुआ और कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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