Rewa News : रासलीला बिल्डिकान का डायरेक्टर निकला जालसाज, न्यायालय ने सुनाई सजा

Wednesday, 11 January 2023

/ by BM Dwivedi

शिव फीलिंग स्टेशन से 15 लाख रुपये का ईधन डकारने का किया था प्रयास

रासलीला बिल्डिकान का डायरेक्टर सचिन तिवारी निवासी कपशा सेमरिया हाल विंध्य बिहार कालोनी रीवा जालसाज निकला। गुढ़ रोड स्थित लोही में संचालित शिव फीलिंग स्टेशन के संचालक मेजर आनंद सिंह को ही 15 लाख रुपये की टोपी पहनाने का प्रयास किया। लेकिन कानून के शिकंजे में ऐसा फंसा कि न्यायालय ने डेढ़ साल की सजा सुनाते हुये 21 लाख 54 हजार 750 रूपये फरियादी पक्ष को दिये जाने का फरमान जारी किया गया। उक्त आदेश मंगलवार के दिन मा. न्यायाधीश पद्मनी सिंह ने की अदालत से जारी हुआ। चेक अनादरण के लंबे समय तक चले प्रकरण में फरियादी मेजर आनंद सिंह निवासी नरेंद्र नगर प्रतापगढ़ हाउस की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एवं उनके अधिनस्थ अधिवक्ता महेश तिवारी, विकास मिश्रा, इरफान खान, गजाधर प्रसाद मिश्रा आदि पेशी के दौरान समय-समय पर उपस्थित होते रहे। अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा घोषित राशि न जमा किये जाने पर रासलीला बिल्डिकान के डायरेक्टर सचिन तिवारी को दो माह की अतिरिक्त सजा दिये जाने का आदेश मा. न्यायालय ने जारी किया है। बताते चले कि रासलीला बिल्डिकान का संचालक सचिन तिवारी लोही समीप संविदा में निर्माण का कार्य करवा रहा था। जिसमें छोटे-बड़े वाहन एंव मशीनरी कार्य में लगे हुये थे। उनके ईधन के लिए लोही स्थित शिव फीलिंग स्टेशन से डीजल-पेट्रोल लेता चला आ रहा था। राशि लंबी होने पर संविदाकार सचिन तिवारी ने पेट्रोल पंप के संचालक मेजर आनंद सिंह को 15 लाख रुपये का चेक दिया। मेजर द्वारा चेक जब बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया। इस बात की सूचना मेजर आनंद सिंह द्वारा मौखिक रूप से संविदाकार सचिन तिवारी को दी। लेकिन पैसे न देने की नियत से टाल-मटोल करता रहा। मेजर आनंद सिंह ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह के द्वारा भी नोटिस भिजवाई। फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिकार मेजर आनंद सिंह को अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटना पड़ा। बताया जाता है कि आरोपी न्यायालय से भी अपना मुंह छुपाता रहा। जब न्यायालय ने संविदाकार पर कानूनी सख्ती दिखाई तो वह न्यायालय में हाजिर होना शुरु कर दिया। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत आरोपी अपने बचाब में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिस पर न्यायालय से उसे राहत मिले। प्रकरण में दोनो पक्षों की दलीलें एवं साक्ष्य को देखते हुये रासलीला बिल्डिकान के डायरेक्टर सचिन तिवारी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुये डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई। इतना ही नहीं न्यायालय ने स्पष्ट आदेशित किया है कि 21 लाख 54 हजार 750 राशि जमा न किये जाने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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