इसे भी देखें : रीवा की रेणुका ने दोनों हाथ से दिव्यांगों के लिए बनाया विशेष कम्प्यूटर, सीएम ने किया सम्मानित
ऐसे पकड़ में आये तस्कर
अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडेय ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी रावेंद्र मिश्रा पिता छोटेलाल मिश्रा 33 वर्ष निवासी मिसिरगां थाना मऊगंज को तस्करी के आरोप में सजा सुनाई है। घटना के संबंध में बताया कि मऊगंज थाना में पदस्थ तत्कालीन महिला उप निरीक्षक रानू वर्मा को मुखबिर ने सूचना दी कि हीरो हांडा साइन बाइक क्रमांक एमपी 53 एमके 6274 में एक युवक नशीली कफ सिरफ की खेप लेकर पहाड़ी निरपत सिंह की ओर आ रहा है। घटना 1 जुलाई 2021 की है उस वक्त महिला उप निरीक्षक रानू वर्मा पहाड़ी निरपत सिंह की ओर पुलिस टीम के साथ गस्त पर निकली हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पहाड़ी निरपत सिंह के पास डामर प्लांट के समीप सामने से बाइक आती नजर आई। जिसे पुलिस टीम के साथ घेर कर दबोच लिया। तलासी लिये जाने पर आरोपी के पास बोरी में 50 सीसी नशीली कफ सिरफ निकली। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जिस पर दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरांत आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुये न्यायालय ने 10 साल की सजा के साथ ही 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Rewa News : नशीली कफ सिरप के तस्कर को न्यायालय ने सुनाई सख्त सजा और लाखों का जुर्माना
रीवा में नशीले पदार्थो की तस्करी जमकर होती है। जिसमें तस्कर चंद पैसों के लाभ के लिए युवा वर्ग की जिंदगी से खिलवाड़ करते है। ऐसा नही है कि तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं लगते और न्यायालय से उनको सजा नहीं मिलती। उसके बावजूद भी तस्कर रूकने का नाम नहीं लेती है। मंंगलवार को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एनडीपीए) मा. विक्रम सिंह ने नशीली कफ सिरफ की तस्करी करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुये 10 साल की सजा के साथ ही एक लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
0000000000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments
Post a Comment