लखनऊ. भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट (Bhopal-Ujjain passenger train blast) के मामले में लखनऊ की एनआइए कोर्ट ने आइएसआइएस से जुड़े 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 24 फरवरी को 8 आतंकियों को दोषी माना था। आठों आतंकी सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद थे। बतादें कि इस मामले में कुल 9 आतंकी दोषी ठहराए गए थे। इनमें से एक आतंकी सैफुल्ला मुठभेड़ में मारा गया था।
छह साल पहले हुई थी वारदात
बतादें कि 6 साल पहले 7 मार्च 2017 को शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में (Bhopal-Ujjain passenger train) ब्लास्ट हुआ था। जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। घटना के वक्त कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआइए को सौंपी थी।
नाइक का वीडियो दिखा युवाओं को उकसाते थे
कोर्ट में एनआइए ने बताया कि ये लोग जाकिर नाइक (Zakir Naik) का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते थे। एनआइए की रिपोर्ट में इन पर देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे। इनके सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए थे।
इन्दी दी गई फांसी की सजा
- मोहम्मद फैसल
- गौस मोहम्मद खान
- मोहम्मद अजहर
- आतिफ मुजफ्फर
- मोहम्मद दानिश
- सैयद मीर हुसैन
- आसिफ इकबाल रॉकी
इसे उम्रकैद : मोहम्मद आतिफ ईरानी
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