Rewa के रहवासियों को MIC ने दी राहत, संपत्तिकर की बढ़ी दरें होंगी वापस, आगे भी नहीं बढ़ेगा कोई नया टैक्स

Friday, 28 April 2023

/ by BM Dwivedi

रीवा. रीवा के रहवासियों के लिए अच्छी खबर है मेयर इन काउंसिल (mayor in council) ने संपत्तिकर की बढ़ी दरें वापस करने का निर्णय लिया है। इसकी स्वीकृति के लिए परिषद के सामने प्रस्ताव भेजा जाएगा।  जहां से सहमति मिलने के बाद पूर्व में जो दरें बढ़ाई गईं थीं वह भी कम हो जाएंगी। जिससे लोगों को कम टैक्स जमा करना पड़ेगा। बतादें कि इसकी लंबे समय से शहरवासियों की ओर से यह मांग उठाई जा रही थी।

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टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव अधिकारी अपने स्तर से तैयार नहीं करें
एमआइसी (mayor in council) की बैठक में महापौर अजय मिश्रा (Mayor Ajay Mishra) ने कहा कि आगे किसी तरह का टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव अधिकारी अपने स्तर से तैयार नहीं करें। बीते संपत्तिकर व शिक्षा उपकर में वृद्धि किए जाने की वजह से लोगों के मकानों का टैक्स अधिक हो गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि टैक्स घटाने का कार्य करेंगे। बतादें कि कुछ दिन पहले ही शासन की ओर से कहा गया है कि फिर से टैक्स बढ़ाया जाए। इसका प्रस्ताव पिछली एमआइसी (MIC) की बैठक में आया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। एमआइसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल (MIC member Dhanendra Singh Baghel) ने भी इसके लिए पत्र लिखा था कि शहर में टैक्स के बोझ से लोगों को राहत दी जाए।

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एमआइसी सदस्यों ने दिए ये सुझाव
एमआइसी सदस्य रमा दुबे (MIC member Rama Dubey) ने सुझाव दिया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के भवन-भूस्वामी को सम्पत्तिकर से पूर्ण छूट प्रदान की  जाए। रीवा नगर के सभी भवन-भूस्वामियों को सम्पत्तिकर (property taxes) में 25 प्रतिशत की छूट दी जाए। खाली पड़े, डायवर्टेड भूमि में लगने वाले सम्पत्तिकर (property taxes) को समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। वहीं धनेन्द्र सिंह बघेल ने सुझाव दिया कि शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रस्तावित है, हमारा प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कर योग्य सम्पत्ति मूल्य पर एक प्रतिशत शिक्षा उपकर निर्धारित किया जाए। जिस पर चर्चा के बाद मध्य प्रदेश नगरपालिका नियम, 2020 (Madhya Pradesh Municipal Rules, 2020) में प्रत्येक वर्ष कलेक्टर गाइड लाइन (collector guide line) के आधार पर कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की दरों के निर्धारण के प्रावधान से सम्पत्ति कर दाताओं को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार कलेक्टर गाइडलाइन (collector guide line) के आधार पर नगर पालिका क्षेत्र का वर्गीकरण, भवन तथा भूमियों का वर्गीकरण, कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण किया जाय, ऐसा संशोधन नियम 2020 में किया जाना आवश्यक है।
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पूर्व की MIC बैठक में मांगे बिंदुओं पर अधिकारियों ने दिया जवाब
पूर्व की बैठक में महापौर व एमआइसी सदस्यों (Mayor and MIC members) द्वारा मांगे गए 15 बिंदुओं पर जवाब भी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अवलोकन के पश्चात आगे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम रीवा (Municipal Corporation Rewa) क्षेत्र के जोन एक एवं जोन में संचालित हो रहे ईंट के भट्टे जो आबादी एरिया में हैं, जिसके चलते कभी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, अत: इनका निरीक्षण कराकर शासन की गाइडलाइन एवं निर्देशों के अनुसार अन्यत्र संचालन कराने की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया है।


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