Modi Surname Case में राहुल गांधी को बड़ा झटका, कायम रहेगी सजा, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Thursday, 20 April 2023

/ by BM Dwivedi

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात की सूरत कोर्ट (Surat Court) ने एक बड़ा झटका दिया है।  मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में सूरत कोर्ट ने congress leader राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की अर्जी को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) को सूरत सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी।  वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।  बता दें कि मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) में अपील की थी।  और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) की याचिका को खारिज कर दिया है.

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राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उम्मीद थी कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के निर्णय पर रोक लगने के बाद उनकी संसद सदस्यता (parliament membership) बहाल हो सकती है।  लेकिन अब सूरत सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली, उनके हाथ मायूसी ही लगी। बतादें कि बीते गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) की अर्जी पर फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।  जिसमें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। 

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ये है पूरा मामला 

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे।  इसी साल 23 मार्च को सूरत के एक कोर्ट ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी (BJP MLA Purnesh Modi) की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि केस (defamation case)  में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी पाया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इसी महीने 3 अप्रैल को सूरत सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) का रुख किया था।  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकीलों ने दो अर्जी दाखिल की थीं।  जिनमें से एक राहुल गांधी(Rahul Gandhi)  की सजा पर रोक लगाने के लिए और दूसरी अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के संबंध में थी।  कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बेल देते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस भी जारी किए थे। 

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