रीवा. प्रदेश में गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन बीमारी की पुष्टि हुई है। रीवा जिले में भी पशुओं में इस रोग के कुछ प्रकरण मिले हैं। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने जिले में लम्पी बीमारी की रोकथाम के लिये धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन से या व्यक्तिगत पैदल रूप में जिले की सीमाओं में नहीं किया जायेगा। संक्रमित क्षेत्र के केंद्र बिन्दु से 10 किलोमीटर परिधि मे पशु बिक्री बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संक्रमित क्षेत्र से अन्य आस पास के क्षेत्र मे गौ, भैंस वंशीय पशुओं की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
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पशु मालिक बरतें ये सावधानियां
पशु मालिक संक्रमित पशुओं को अपने संसाधन से पेयजल उपलब्ध कराएंगे तथा संक्रमित पशुओं को सार्वजनिक जल स्त्रोतों मे पेयजल हेतु नहीं ले जाया जाएगा। गौशाला संचालक एवं गौसेवा से संबंधित संस्थान के द्वारा संक्रमित पशुओं के उपचार के लिए संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से पृथक रखें। नगर निगम रीवा सहित सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित पशु आश्रय स्थलों, गौशालाओं मे विसंक्रमण, मक्खी मच्छर के नियंत्रण के लिएउ कीटनाशक का छिडकाव कराया जाना चाहिए। लम्पी स्किन डिसीज फेज-2 के फैलाव की आशंका और रोग के अत्याधिक संक्रामक होने से पशुधन हानि संभावित है।
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