रीवा कलेक्टर ने 12 अपराधियों को किया जिला बदर, 8 को हर 15 दिन में थाने में देनी होगी हाजिरी

Saturday, 27 May 2023

/ by BM Dwivedi

रीवा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  प्रतिभा पाल ने लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त एवं लोक शांति के लिए खतरा बने 12 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिये हैं। इन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ-साथ 8 अन्य आदतन अपराधियों को एक साल तक प्रत्येक माह में 15 दिन थाने में हाजिरी देने के आदेश दिये गये हैं। जिले में कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा लोक शांति कायम रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत यह कार्यवाही की गयी है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की है। जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार कई आदतन अपराधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बावजूद लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। इनके विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधिक कृत्यों के जैसे चोरी, मारपीट, डराने- धमकाने, गाली गलौच, अवैध शस्त्र, हत्या के प्रयास, अवैध शराब विक्री तथा अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार तथा अन्य अपराधों में प्रकरण दर्ज हैं। इनसे लोक शांति को खतरा होने के कारण यह कार्यवाही की गयी है। 

इन्हें किया गया जिला बदर 

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार देवी सिंह पिता ननकू सिंह निवासी पुष्पराज नगर रीवा, सादाब खान पिता मो. रफीक खान निवासी लक्ष्मणबाग रीवा, दुर्गाशक्ति गुप्ता पिता सुदर्शन गुप्ता निवासी बड़ागांव गुढ वर्तमान निवासी कोठी कम्पाउंड रीवा तथा इमरान आलम उर्फ लक्की पिता इरफान आलम निवासी पहलवान डेयरी के पास रीवा को जिला बदर किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार दादू उर्फ सुभाष मिश्रा पिता बेनीमाधव मिश्रा निवासी ग्राम दुबहाई, कुलदीन सिंह परिहार उर्फ लक्की उर्फ पागल उर्फ मेंटल पिता योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुपिया वर्तमान निवास एसके टावर के पीछे बरा रीवा, हेमांशु सिंह परिहार पिता अजय पाल सिंह निवासी रायपुर कर्चुलियान तथा अमजद खान उर्फ मूस पिता अशफाक खान निवासी बिछिया रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। इसी तरह वेद प्रकाश मिश्रा पिता रंगनाथ मिश्रा निवासी ग्राम सगरा खुर्द हनुमना, शिव उर्फ मोहित यादव पिता महेश यादव निवासी चोरहटा, सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू सिंह पिता राजेश सिंह निवासी ग्राम लौरी वर्तमान निवास इन्द्रानगर रीवा, संजय त्रिपाठी पिता श्रीधर त्रिपाठी निवासी नईबस्ती पडऱा रीवा को जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। 

इन्हें 15 दिवस थाने में हाजिरी देने के आदेश 

कलेक्टर ने आदतन अपराधी सरदार मुसलमान पिता शाबिरअली निवासी किटवरिया मोहमद फैज उर्फ मुन्ना अंसारी पिता निजाम अंसारी निवासी फोर रोड रीवा, राधे श्याम गुप्ता उर्फ राधे पिता मोतीलाल गुप्ता निवासी खटखरी, यशराज सिंह उर्फ भैयू पिता पवन उर्फ ध्रूवराज सिंह निवासी ग्राम सुपिया, अंकित सिंह बघेल पिता राजकरण सिंह बघेल निवासी ग्राम महगना वर्तमान निवास आजाद नगर रीवा, कमलेश साकेत पिता जमुना साकेत निवास ग्राम सहिजना तथा विजय पटेल उर्फ खुरखुन्दा पिता इन्द्रलाल पटेल निवासी रतहरा रीवा को एक साल तक हर माह में 15 दिवस थाने में हाजिरी देने के आदेश दिये हैं।

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