वीरेन्द्र सिंह सेंगर, बबली
रीवा.महिला की शिकायत पर एडीजीपी रीवा के निर्देश में भले ही महिला थाना रीवा में दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया हो। लेकिन महिला के जो कारनामें निकल कर आ रहे है उससे ऐसा साबित होता है कि महिला के रग-रग में जालसाजी भरी हुई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने भी सूबेदार भागवत पांडेय के अपील की सुनाई में जालसाजी बात कही और महिला थाना रीवा में दर्ज एफआईआर पर बे्रक लगा दिया। वाराणसी यूपी में 7 लोगो पर दुष्कर्म का आरोप लगाने एवं 15 लोगों पर छेड़छाड़ किये जाने का मामला तो आलोक में आ चुका है। लेकिन एक ऐसा भी मामला निकल कर सामने आया जिसमें उक्त महिला पर कूट रचित दस्तावेज बना कर ठगी किये जाने का अपराध दर्ज है। जो दस्तावेज हाथ लगे है उसके अनुसार महिला सहित उसकी महिला साथी बबिता यादव, गौरव उर्फ साहिल यादव, रोहित यादव, मोहित यादव उर्फ सोनू एवं राजेश यादव सभी निवासी यूपी के विरुद्ध मोहल्ला बड़ा गणेश कोतवाली वाराणसी ग्रमीण में 14 दिसबंर 2020 को अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें आरोप है कि मोहल्ला बड़ा गणेश निवासी चंद्रकलादेवी पत्नी कृष्णालाल के घर के रिकॉड में हेराफेरी कर अपने नाम किये जाने का आरोप है।
जालसाज महिला ने बदला पैंतरा, सूबेदार सहित भाई पर धमकाने का लगाया आरोप
सूबेदार भागवत प्रसाद को न तो सीधी पुलिस से राहत मिली और न ही एडीजीपी रीवा से। दो साल से सूबेदार और महिला के बीच चोर-सिपाही का खेल चलता रहा। लेकिन महिला की शिकायत पर एडीजीपी ने सूबेदार को चोरी साबित कर दिया। अपने का पाकसाफ साबित करने के लिए सूबेदार ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। जिस पर सुनाई चल रही है। इसी बीच महिला ने पैतरा बदलते हुये सूबेदार और उनके छोटे भाई का फांसने के लिए एसपी कार्यालय सीधी में लिखित शिकायत की। जिसमें आरोप लगाया है कि सूबेदार भागवत एवं उसके भाई द्वारा केस वापस लिये जाने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही फोन पर धमकी दी जा रही है कि यदि केस वापस नहीं लिया तो हत्या कर दी जायेगी। सूबेदार और उसके भाई के मंसूबों से उसे भय सता रहा है जिससे उसे सुरक्षा दिलाई जाये।
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