ग्रेटर नोएडा। पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी आमिर खान को जिला न्यायालय ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। 2014 में हुई इस वारदात के केस की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विकास नागर ने की। दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। बतादें कि घटना के बाद से आमिर जेल में बंद है। इस केस का फैसला आने में नौ साल लग गए।
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स्कूल जाते समय रोक लिया
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी मुताबिक अक्टूबर 2014 में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली नौ साल की छात्रा को स्कूल जाते समय आमिर ने रस्ते में रोक लिया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और फिर रोती हुई बच्ची को छोड़ कर फरार हो गया। घटना की जानकारी जब पीड़िता ने अपने परिजनों बताई। तो शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आमिर को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया था। केस की सुनवाई के दौरान गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर आमिर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई थी कि आमिर खान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
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