MP: हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर के विरुद्ध जारी किया जमानती वारंट, जानिये क्या है मामला

Wednesday, 31 January 2024

/ by BM Dwivedi

रहिये अपडेट, रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल को हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका के एक मामले में जमानती वारंट जारी किया है। जिस पर अगली सुनवाई ११ मार्च को निर्धारित की गई है। जिसमें कलेक्टर को स्वयं उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन पर दस हजार रुपए की कास्ट अधिरोपित की गई है। 

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यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरुणोदय सिंह ने बताया कि उमेश तिवारी जो रायपुर कर्चुलियान तहसील में सेक्शन राइटर के पद पर करीब 20 वर्षों से पदस्थ हैं। उनकी ओर से अन्य जिलों के कर्मचारियों की तरह सेवा लाभ देने की मांग उठाई गई थी। पहली बार हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर को निर्देशित किया था कि सात दिन के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करें। कलेक्टर की ओर से जब मामले में कोई निराकरण नहीं किया गया तो कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जहां पर सुनवाई के दौरान रीवा कलेक्टर को एक अवसर और दिया गया जिसमें 30 दिन के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया गया था। दूसरे निर्देश पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब फिर से कोर्ट के सामने मामला रखा गया। जहां पर रीवा कलेक्टर की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया, जिसकी वजह से न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल ने दस हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है। यह याचिका उमेश तिवारी बनाम प्रतिभा पाल थी, इस कारण कलेक्टर प्रतिभा पाल को उपस्थित होना होगा। 

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