Rewa: आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थलों से होर्डिंग, बैनर पोस्टर हटाने में जुटे रहे कर्मचारी

Monday, 18 March 2024

/ by BM Dwivedi


रहिये अपडेट, रीवा। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दूसरे दिन भी नगर निगम सहित अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारी सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार संबंधित होडिंग व पोस्टर बैनर हटाने में जुटे रहे। नगर निगम क्षेत्र के साथ ही नगर परिषद व पंचायत क्षेत्रों में भी  विभागों द्वारा शासकीय परिसम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रीवा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों, नगरीय निकायों में गुढ़, त्योंथर, डभौरा और सेमरिया में सार्वजनिक शासकीय परिसम्पत्तियों में लिखे गये दीवार लेखन, फ्लैक्स, बैनर को हटाया गया। शहर में कई जगह नगर निगम के कर्मचारी पोस्टर हटाते हुए देखे गए। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग के अधीन शासकीय सम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने के निर्देश दिये हैं। बताया गया है कि आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।  

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कड़ाई से हो पालन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे, बैनर, पोस्टर तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां आदि लगायी जाती है। ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित किया गया है। जो इस पर नजर रखेगा। 

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आदर्श आचरण संहिता का कठोरता से कराएं पालन 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता का ग्रामीण क्षेत्र में कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा होने तक जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी इस अवधि में राजनैतिक गतिविधि में किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा। पंचायत के अधीन अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह के नए भवन निर्माण अथवा मौजूदा भवन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। 


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