रहिये अपडेट, रीवा। नशा कारोबारी को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। आरोपी दुर्गेश उर्फ दूर्गा शर्मा पिता देवदत्त शर्मा 26 वर्ष निवासी गंगेव थाना मनगवां को नशीली सिरप की बिक्री करते पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिस पर उसके खिलाफ अपराध क्र. 205/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट केशव सिंह के न्यायालय में प्रकरण क्र 265/22 की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने पैरवी की। न्यायलाय में उन्होंने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किये और 11 साक्षियों के कथन और 30 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और सुनवाई के बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस पर परिजनों ने किया था हमले का प्रयास
उक्त आरोपी को पकडऩे के लिए 4 जून 2022 को तत्कालीन थाना प्रभारी जेपी पटेल ने स्टाफ के साथ दबिश दी तो आरोपी अपने घर के एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर घर की कई महिलाएं पुलिस के सामने आ गई और उनको अंदर घुसने नहीं दे रही थी। परिजनों ने पुलिस को फंसाने के इरादे से अपने ही घर में आग लगा दी थी। तत्काल तहसीलदार दिलीप सोनी व आसपास के थानों का बल बुलाया गया। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो आरोपी तहखाने के अंदर मिला था जिसके पास से 50 शीशी सिरप जब्त हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और परिजनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।

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