Rewa News: संदेह में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

Wednesday, 25 September 2024

/ by BM Dwivedi


रहिये अपडेट, रीवा।
चरित्र संदेह में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। गोविन्दगढ़ थाने के बांसा गुरौलिहन टोला में आरोपी कृष्णगोपाल सोनी ने 18 अप्रैल 2019 को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और बाद में कमरे का दरवाजा बंद करके थाने पहुंच गया था। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुलिस घर पहुंची तो कमरे के अंदर महिला का शव पड़ा हुआ था। तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने इस मामले की जांच की और घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र किये। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की सूक्षम विवेचना की और चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 8वें अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये और साक्षियों के कथन कराए। दोनों पक्षों की न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी माना। उसे न्यायालय ने आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

अर्थदंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बाक्स लूट के आरेापी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड लूट के आरोपी को न्यायालय ने कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजक शशि तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अप्रैल 2019 को फरियादी धुरकुच गांव निमंत्रण देने जा रहा था जो वाहन का इंतजार कर रहा था। पनवार थाने के थाने के बीरपुर से पैदल आकर वह मुख्य सड़क में वाहन का इंतजार कर रहा था तभी एक आरोपी मोटर साइकिल से आया और कट्टा अड़ाकर उससे मोबाइल व एक हजार रुपए लूट लिया। पनवार थाने की पुलिस ने प्रकरण कायम कर आरोपी आशीष उर्फ सुम्मा सिंह पिता राजपति सिंह निवासी मदरी थाना पनवार को गिरफ्तार किया और सुनवाई क ेलिए चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम विक्रम सिंह के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई। दोनों पक्षों की दलीलों केा सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और उसे दस वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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