रीवा। नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे द्वारा हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दो श्रमिकों को सेवा से हटा दिया है। यह कार्रवाई वार्ड 17 स्थित समदड़िया गोल्ड में सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई किए जाने के मामले में की गई है। नगर निगम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के 2013 के नियमों के तहत हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अपराध माना गया है और पूर्णत: प्रतिबंधित है। बावजूद इसके जगदीश मस्टर श्रमिक एवं सुनील साप्ताहिक मस्टर श्रमिक द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कार्य किया गया, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल हुई। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए दोनों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे ने बताया कि सेप्टिक टैंक की सफाई हर तीन साल के नियमित अंतराल में अवश्य कराना चाहिए और केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर से ही सफाई करवाई जानी चाहिए। सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई से संबंधित किसी भी सहायता के लिए नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 18008899711 पर संपर्क कर सकते है।
Rewa News: सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई पड़ी महंगी, निगम आयुक्त ने दो श्रमिकों को किया सेवा से...
बीते साल हुई थी दो मौतें
हाथ से सीवर टैंक सफाई करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बीते साल शहर के बाणसागर कालोनी में दो श्रमिक टैंक में घुसे थे। जिनका दम घुटने से मौत हो गई थी। इस पर नगर निगम प्रशासन से शासन ने भी जवाब तलब किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दोनों मृतकों के परिजनों को ३०-३० लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की गई थी।
निगम के शिविर में लोगों ने जमा की राशि
अवैध कालोनियों को वैध करने और विकास कार्यों के लिए राशि जमा कराने शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड पांच के चाणक्यपुरी में आयोजित शिविर में पात्र अनाधिकृत कालोनियों के रहवासियों द्वारा 2 लाख 43 हजार 8 सौ रुपए जमा कराये गये एवं जोन 3 के वार्ड 15 में समान पानी की टंकी के पास आयोजित शिविर में 1 लाख 22 हजार रुपए जमा कराये गये। विशेष शिविर के इस क्रम में 28 फरवरी को वार्ड 15 शिल्पी सीमेंट के पास प्रधान कालोनी, देवेन्द्र कालोनी, जगत कालोनी, बजरंग कालोनी आदि के लिए सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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