Rewa News: हाईकोर्ट के निर्णय के बाद टैम्पो-टैक्सी स्टैंड वसूली का ठेका निरस्त, अब लगाए गए निगमकर्मी

Friday, 14 February 2025

/ by BM Dwivedi

रीवा। शहर में टैम्पो-टैक्सी स्टैंड शुल्क वसूली को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब ठेका निरस्त कर दिया गया है। पूर्व से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था जिसकी वजह से ठेकेदार द्वारा मनमानी रूप से वसूली की जा रही थी। अब शहर के चिन्हित नाकों में नगर निगम के कर्मचारी लगाए गए हैं जो टैम्पो-टैक्सी स्टैंड शुल्क की वसूली करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त ने नए वित्तीय वर्ष के लिए ठेका किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट जबलपुर में दायर प्रकरण डब्ल्यूपी 17489/2023 में  31 जुलाई 2023 को पारित निर्णय के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगामी पेशी तक निविदा में उल्लिखित शर्तों अनुसार मात्र टैम्पों एवं टैक्सी स्टैण्ड फीस की वसूली के लिए नगर निगम द्वारा 2 अगस्त 2023 से अधिकृत किया गया था। प्रकरण में  न्यायालय द्वारा 14 मई 2024 को पारित निर्णय अनुसार पुन: वसूली के लिए अधिकृत किया गया था। अब कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि पूर्व के निर्देशों का पालन हुआ है इस कारण याचिका को निरर्थक बताकर खारिज कर दिया है। इसके बाद नगर निगम ने 13 फरवरी 2025 से नगर निगम रीवा क्षेत्र के टैम्पों टैक्सी फीस वसूली कार्य बन्द करने के लिए संविदाकार को नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम के आदेशानुसार, अब कोई अन्य व्यक्ति या ठेकेदार वसूली के लिए अधिकृत नहीं होगा। यह वसूली अब निगम के विभागीय वसूली कर्मचारियों द्वारा ही की जाएगी।

ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा मनमानी रूप से वसूली किए जाने की वजह से नगर निगम द्वारा कई थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कई बार नियमों के अनुसार वसूली करने का नोटिस दिया गया था लेकिन बीते कुछ समय से मामला कोर्ट में होने की वजह से मनमानी ठेकेदार की बढ़ गई थी। अब नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि केवल निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को ही टैम्पो-टैक्सी स्टैंड शुल्क का भुगतान करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा वसूली किए जाने पर पुलिस कन्ट्रोल रूम रीवा, डायल 100 एवं नगर निगम रीवा के अधिकारियों को सूचना दी जाए।

वर्ष 2023 में सरकार द्वारा चुनाव से पहले बाजार बैठकी की हर दिन होने वाली वसूली को रोक दिया गया है। उस दौरान ठेकेदार को बाजार बैठकी के साथ ही टैम्पो-टैक्स स्टैंड शुल्क वसूलने का ठेका दिया गया था। उस दौरान नगर निगम ने पूरा ठेका निरस्त कर दिया था जिसके चलते ठेकेदार ने शासन द्वारा बाजार बैठकी का ठेका रोकने का हवाला देते हुए मांग उठाई थी। जिस पर कोर्ट के निर्देश पर टैम्पो टैक्सी स्टैंड शुल्क वसूलने की अनुमति दे दिया था। इसके बहाने ठेकेदार के कर्मचारी बाजार बैठकी की भी वसूली कर रहे थे।

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