रीवा में डेढ़ करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, चिटफंड कंपनी पर FIR, जानिए कैसे लोगों को लिया झांसे में

Saturday, 1 March 2025

/ by BM Dwivedi

Fraud in the name of chit fund company in Rewa: रीवा में चिटफंड के जरिए लोगों से करीब डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में चिटफंड कंपनी पर एफआईआर की गई है। शहर में कार्यालय खोलकर कई वर्षों तक लोगों को बड़े सपने दिखाकर रुपए जमा कराने के बाद कंपनी के लोग गायब हो गए थे। ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत की जांच लंबे समय से चल रही थी। कंपनी ने रीवा के अलावा भी अन्य कई शहरों में भी अपना कार्यालय खोल रखा था। एसयूएसके इण्डिया लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाश लोधी एवं अन्य द्वारा 2011 से 2016 की अवधि में चिटफंड कम्पनी की स्थापना कर रीवा, सतना सहित अन्य जिलों में एजेंट नियुक्त किए गए थे। इनके एजेंटों ने कमीशन एवं प्राइज माध्यम से लोगों से पैसे जमा कराए। इस चिटफंड कंपनी का मुख्यालय उज्जैन में है। प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी इसका नेटवर्क फैला रहा है। लोगों से पैसा वसूलने के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया था। पुराने पते के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है।


अलग-अलग नाम से जमा कराए पैसे
चिटफंड कंपनी ने एजेंटों के जरिए लोगों से अलग-अलग तरह से रियल एस्टेट, फिल्म्स डेवलपर, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फार्म, डेयरी, फैक्ट्री, सोसायटी, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस होटल में निवेश के नाम पर लोगों से रुपए क्सूले गए। उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए एसयूएसके इंडिया लिमिटेड द्वारा पॉलिसी बॉन्ड जारी किए गए। मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर निवेशित राशि से कई गुना अधिक राशि भुगतान किए जाने का प्रलोभन दिया गया था। अवधि जब पूरी हो गई और पैसे नहीं मिले तो लोगों ने शिकायतें शुरू कीं। इसके बावजूद एजेंटों द्वारा यह आश्वासन दिया जाता रहा कि ब्याज सहित रुपए मिलेंगे, जिसकी वजह कई निवेशकों ने अपनी शिकायतें भी वापस लेने की पेशकश की थी।

इन पर हुई एफआइआर
ईओडब्ल्यू ने जिन लोगों पर एफआइआर किया है उसमें प्रमुख रूम से एसयूएसके इंडिया लिमिटेड के मालिक कैलाश लोधी, डायरेक्टर नरेन्द्र सिंह लोधी, भगवती बाई. एचआर मैनेजर अनिल सिंह लोधी, डायरेक्टर फतेह सिंह, महाप्रबंधक अमित जैन, एमडी शकिर खान, डायरेक्टर सुनील तिवारी एवं अन्य हैं। संबंधित पर धारा 406, 420, 120-बी भाववि एवं मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 (1) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

चिटफंड कंपनी ने लोगों से झूठ बोलकर पैसे जमा कराए थे। इसकी जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
अरविंद सिंह ठाकुर, एसपी ईओडब्ल्यू रीवा

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