रीवा. रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। विधानसभा गुढ़ के कांग्रेस उम्मीदवार रहे कपिध्वज सिंह ने हाईकोर्ट में यात्रिका दायर कर विधायक के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
हाइकोर्ट जबलपुर में लगाई गई याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप था कि भाजपा प्रत्याशी ने लाड़ली बहना योजना के नाम से गलत प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने शैक्षणिक योग्यता एवं वित्तीय देनदारी की गलत जानकारी निर्वाचन में फार्म में दी है। लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी आरोपों की पुष्टि करने में सफल नहीं हो सके। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लाडली बहना योजना एक सार्वजनिक लोकप्रिय योजना थी न कि किसी की व्यक्तिगत योजना थी। भाजपा प्रत्याशी पर यह आरोप लगाना की किसी लालच और झूठ का सहारा लेकर परिणाम प्रभावित किया गया है, झूठा है। और याचिका को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया है।
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