Instructions to include EWS candidates in the appointment process: रीवा के श्यामशाह मेडिकल कालेज में फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रक्रिया से बाहर किए जाने के मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है। जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बताया गया है कि वर्ष 2021 में मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेट-2 के 15 पदों सहित अन्य सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई थी। जिसमें 10 प्रतिशत का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया था।
रोस्टर अनुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए 5 पदों का विज्ञापन जारी किया जाना था किंतु नियोक्ता द्वारा केवल 3 पद अनारक्षित श्रेणी में एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 2 पद रखे गए रखे गए। याचिकाकर्ता अजीत तिवारी ने भी फार्मासिस्ट ग्रेट-2 के पद के लिए अभ्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया था। काउंसलिंग के आधार पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र एक्सपायर होने के कारण आवेदक को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर करते हुए चयनित सूची से बाहर कर दिया था। अधिवक्ता रघुवंश विनायकम के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जहां जस्टिस विशाल मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि आवेदक को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए और यदि वह पात्र है तो नियुक्ति भी दी जाए।

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