रीवा शहर के मलियान टोला में दो वर्ष पूर्व हुए तेजाब कांड के दोषी कृष्णा मुरारी सोनी को जिला न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत द्वारा सुनाया गया। प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि 13 जनवरी 2023 को किराए के मकान में रहने वाले कृष्ण मुरारी सोनी का दीपावली पर पटाखा फोडने को लेकर विवाद हुआ था। नगर निगम के कर्मचारी शाहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और समीर वाल्मीकि ने जब कृष्ण मुरारी से गाली-गलौच का विरोध किया तो उसने तेजाब फेंक कर हमला कर दिया, जिससे चारों युवक गंभीर रूप से झुलस गए। प्रकरण दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच की और चालान पेश किया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला प्रमाणित पाया गया। कोर्ट ने दोषी कृष्ण मुरारी सोनी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ितों को अर्थदंड के रूप में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं।
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