रीवा। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में टैम्पो-टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। निगम ने थाना प्रभारी, समान को पत्र लिखकर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निगम ने टैम्पो-टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों से शुल्क वसूली के लिए मेसर्स एस.डी. ग्रुप्स एण्ड एजेन्सी को 17 अप्रैल 2025 से 12 माह के लिए अधिकृत किया था। निर्धारित दरें हैं: टैम्पो-टैक्सी से 5 रुपये, मिनी ट्रक/ट्रैक्टर से 10 रुपये, और बड़े ट्रकों से 20 रुपये प्रतिदिन। शुल्क वसूली केवल चोरहटा, निपनिया, सिरमौर चौराहा, पुराना बस स्टैंड, बेकहा तिराहा, नया बस स्टैंड, घोबिया टंकी, हॉस्पिटल तिराहा, कुठुलिया और रतहरा बाईपास जैसे निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए।
हालांकि, संविदाकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक (100-200 रुपये) की फर्जी रसीदें छपवाकर चोरहटा, रिंगरोड रतहरा, महाजन टोला, बड़ी पुल, खन्ना चौराहा जैसे स्थानों पर चलते वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। ये रसीदें निगम से प्रमाणित नहीं हैं और बिना क्रमांक के हैं। मीडिया में इसकी खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी।
निगम ने कहा कि संविदाकार द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन कर निगम की छवि धूमिल की जा रही है और आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। निगम ने पुलिस से इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।
हालांकि, संविदाकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक (100-200 रुपये) की फर्जी रसीदें छपवाकर चोरहटा, रिंगरोड रतहरा, महाजन टोला, बड़ी पुल, खन्ना चौराहा जैसे स्थानों पर चलते वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। ये रसीदें निगम से प्रमाणित नहीं हैं और बिना क्रमांक के हैं। मीडिया में इसकी खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी।
निगम ने कहा कि संविदाकार द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन कर निगम की छवि धूमिल की जा रही है और आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। निगम ने पुलिस से इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।
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