रीवा। रीवा-प्रयागराज राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर ढाबों के समीप भारी वाहनों, विशेषकर ट्रकों की अवैध पार्किंग और वॉशिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर, रीवा ने इस संबंध में 2 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी कर सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने यह भी कहा है कि यह रोड टोल कंपनी की देखरेख में है। इसलिए हाईवे पर अवैध पार्किंग न हो यह भी टोल कंपनी की जिम्मेदारी है। यदि अवैध पार्किंग होती है तो क्रेन की मदद से वाहनों को टोल कंपनी हाईवे से हटवाए।
आदेश के अनुसार, ढाबों के पास अवैध पार्किंग और वॉशिंग के कारण मार्ग संकरा हो रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सड़क किनारे खड़े ट्रक आम जनता और अन्य वाहनों के सुगम आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यक नोटिस जारी कर इन गतिविधियों पर रोक लगाएं और संबंधित थाना प्रभारियों के साथ समन्वय कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाएं।
साथ ही, आरटीओ और पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर ने आगामी बैठक में इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन का यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
साथ ही, आरटीओ और पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर ने आगामी बैठक में इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन का यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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