Rewa News: कोर्ट के आदेश पर हटाया गया अवैध अतिक्रमण, कब्जाधारी ने जताया विरोध

Thursday, 18 December 2025

/ by BM Dwivedi

रीवा शहर के झिरिया क्षेत्र में कम्पोजिट शराब दुकान के बगल में बने अवैध निर्माण को गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर हटा दिया गया। न्यायालयीन कर्मचारी डिक्री लेकर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई पूरी की। न्यायालयीन कर्मचारियों ने बताया कि यह कार्रवाई वर्ष 2006 में पारित निर्णय के आधार पर की गई है। न्यायालय ने संबंधित स्थान को अवैध कब्जा मानते हुए इसे हटाने का आदेश जारी किया था। डिक्री के आधार पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। 



हालांकि, इस कार्रवाई का विश्व हिन्दू परिषद के नेता धीरेंद्र सिंह ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस स्थान को पहले भी तोड़ा जा चुका है, जबकि शहर के अन्य हिस्सों में कई अवैध कब्जे अब भी मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उनके पक्ष पर ही क्यों की जा रही है। उनके विरोध के कारण मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बता दें कि इस भवन में पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय संचालित होता था। भवन के एक हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। न्यायालय ने विवाद की सुनवाई के बाद इसे अवैध कब्जा मानते हुए संबंधित पक्षकार के पक्ष में निर्णय सुनाया था। न्यायालय के स्पष्ट आदेश होने के कारण प्रशासन ने बिना देरी किए कार्रवाई पूरी कर ली।

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