मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। महानिरीक्षक पंजीयन ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों को मार्च 2026 में अवकाश के दिनों में भी खुला रखने के निर्देश दिए हैं। केवल होली के दिन 3 मार्च को कार्यालय बंद रहेंगे, इसके अलावा सभी शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर भी रजिस्ट्री कार्य सामान्य दिनों की तरह चलेगा।
यह व्यवस्था 31 मार्च तक लागू रहेगी। यह निर्णय मुख्य रूप से 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अप्रैल से कई क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन रेट्स में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे मार्च में रजिस्ट्री की मांग तेजी से बढ़ गई है। सरकार ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ आमजन को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से यह विशेष व्यवस्था की है। पंजीयन विभाग के अनुसार, नौकरीपेशा लोग बिना छुट्टी लिए भी संपत्ति पंजीकरण करा सकेंगे। रीवा सहित प्रदेश के सभी जिलों में यह आदेश प्रभावी होगा, जिससे खरीदारों को पुरानी दरों पर रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा और विभाग को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

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