रीवा. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मा. आरके शर्मा ने दहेज हत्या में आरोप सिद्ध होने पर सास, पति सहित चार आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजग डीएन मिश्रा ने की। अपर लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने मृतिका अपसाना अख्तर के पति सलमान खान पिता फकरूद्दीन खान, मां रफीकुन्निशा एवं मृतिका के जेठ हैदर खान, देवर सुल्तान खान सभी निवासी बिछिया को धारा 304 बी एवं 498 ए में दोषी पाते हुये सजा सुनाई है। घटना के संबंध में बताया कि मृतिका अपसाना और सलमान के बीच 24 जून 2019 में निकाह हुआ था। पति सहित उसके घर वाले निकाह के बाद ही 50 हजार रुपये नगद एवं एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर अपसाना को प्रताडि़त करते थे। इस बीच अपसाना के पेट में गर्भ भी पल रहा था जो लगभग नौ माह का हो रहा था। पति सहित सास, जेठ एंव देवर की लगातार प्रताडऩा से तंग आकर मृतिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया था। प्रकरण में दोनो पक्षों से साक्ष्य एंव गवाहों के आधार पर आरोपियों को न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया गया।
अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुये दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम तिघरा में आरोपियों ने चुनावी रंजिस के चलते भगवानदीन द्विवेदी पिता इंद्रजीत द्विवेदी की 30 मई 2018 की रात की गई थी। पुलिस ने जारी पे्रसनोट पर बताया कि मा. न्यायालय ने आरोपी स्वदीप तिवारी पिता रामनारायण तिवारी, वीरेंद्र शुक्ला पिता पूरनचंद्र शुक्ला दोनो निवासी ग्राम तिघरा थाना सेमरिया को आजीवन कारावास एंव दस-दस हजार रुपये दंडित किया है। साथ ही सह अभियुक्त रहे रवि शुक्ला, सत्यम सिंह, अंकित शुक्ला एंव दीपा तिवारी के विरुद्ध साक्ष्य न होने पर मा. न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

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